खादी, ग्राम और कयर उद्योग का विकास

1.1. बाजार संवर्धन और विकास स्कीम (एमपीडीए)

संबंधित स्कीम बाजार संवर्धन और विकास स्कीम (एमपीडीए)
विवरण बाजार संवर्धन और विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए) का प्रचार,विपणन,बाजार संवर्धन और विपणन विकास सहायता सहित खादी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों का विलय कर एक एकीकृत स्कीम के रूप में शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा खादी प्लाजाओं के निर्माण के लिए अनुदान /सब्सिडी भी उपलब्ध होगी। स्कीमों का समग्र उद्देश्य कारीगरों के लिए वर्धित आय सुनिश्चित करना हैं।
सहायता की प्रकृति खादी (सूती, रेशमी, ऊनी) और पोलीवस्त्र की मूल लागत पर 30% की दर से संशोधित एमडीए (एमएमडीए) की अनुमति दी जाएगी।
आवेदन कौन कर सकता है? केवीआईसी से एमएमडीए अनुदान लेने के लिए वही खादी संस्थाएं पात्र हैं; जिनके पास वैध खादी प्रमाणपत्र है और ए+ए,बी और सी मे वर्गीकृत हैं।
आवेदन कैसे करे? केवीआईसी की उत्पादन संस्थाओं द्वारा उत्पादन सम्बन्धी एमएमडीए की कुल राशि का दावा किया जाएगा और क्रमशः 40%, 20% और 40 % के अनुपात में कतिनों एवं बुनकरों, उत्पादन संस्थाओं और बिक्री संस्थाओं अर्थात हितधारकों ( स्टेकहोल्डरों) के बीच वितरित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाही के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन आधारित एमएमडीए का त्रैमासिक दावा उत्पादन संस्थानों द्वारा प्रस्त्तुत किया जाएगा। अंतर यदि कोई हो,चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित सेवाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में समायोजित किया जाएगा। एमएमडीए, की अधिमानत त्रैमासिक आधार पर केवीआईसी के राज्य/मंडल कार्यालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी।
किससे संपर्क करें उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी
दूरभाषः 022-26710021
ई-मेलः kvicecr[at]gmail[dot]com
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1.2. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए पुनरूद्धारित निधि स्कीम (स्फूर्ति)

संबंधित स्कीम परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए पुनरूद्धारित निधि स्कीम (स्पूर्ति)
विवरण स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्न हैः

दीर्घकालिक स्थिरता के लिए प्रतिस्पर्धा एवं सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से क्लस्टरों में परम्परागत उद्योगों और कारीगरों को संगठित करना। परम्परागत उद्योगों के कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्थिर रोजगार प्रदान करना ।

नए उत्पादों, डिजाइन इन्टरवेंशन तथा उन्नत पैकेजिंग अवसंरचना और विपणन के सुधार के लिए सहायता प्रदान करके ऐसे क्लस्टरों के उत्पादों की विपणनशीलता बढ़ाना।

प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट के माध्यम से उन्नत कौशल और क्षमताओं के साथ जुड़े क्लस्टरों के परम्परागत कारीगरों को सज्जित करना, कारीगरों के लिए उन्नत औजारों (टूल) और उपकरणों और सामान्य सुविधाओं के लिए प्रावधान बनाना।

हितधारकों की सक्रिय साझेदारी के साथ क्लस्टर गवर्नेन्स प्रणाली को मजबूत बनाना, ताकि वे उभरती चुनौतियों और अवसरों का सामना कर सकें और सुसंगत से उत्तर दे सकें ।

नवप्रवर्तनकारी और परम्परागता कौशल, उन्नत तकनीकों, उन्नत प्रक्रिया बाजार आसूचना तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के नए मॉडल बनाना जिससे क्लस्टर आधारित पुनर्सृजित पराम्परागत उद्योगों के सामान मॉडलों को धीरे-धीरे दोहराया जा सके।
सहायता की प्रकृति यह स्कीम तीन प्रकार के इन्टरवेशन्सनों को कवर करेगी नामतः साफ्ट इन्टरवेन्शन, हार्ड इन्टरवेन्शन और थिमैटिक इन्टरवेन्शन विभिन्न क्लस्टरों के लिए परियोजना परिव्यय निम्नानुसार हैः विरासत क्लस्टर (1000-2500 कारीगर*) : 8 करोड़ रूपये; प्रमुख क्लस्टर (500-1000 कारीगरों *) : 3 करोड़ रूपये मिनी क्लस्टर (500 कारीगरों तक*) : 1.5 करोड़ रूपये।

*• एन ई आर /जे एंड के तथा पहाड़ी राज्यों के लिए,प्रति क्लस्टर कारीगरों की संख्यां में 50 % की कमी होगी।

साफ्ट इन्टरवेन्शन : 25.00 लाख रूपये की अधिकतम सीमा (100 प्रतिशत स्कीम फंडिंग)

हार्ड इन्टरवेन्शन: परियोजना की आवश्यकात के अनुसार (75 प्रतिशत स्कीम फंडिंग)

तकनीकी ऐजेंसियों की लागत साफ्ट और हार्ड इन्टरवेन्शन (100 प्रतिशत स्कीम फंडिंग) की 8 प्रतिशत पर गणना की जाती है। कार्यान्वयन एजेन्सी/ क्लस्टर कार्यकारी की लागत 20.00 लाख रूपये (100 प्रतिशत स्कीम फंडिंग) की सीमा में निर्धारित की जाती है।
आवेदन कौन कर सकता है? गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), केन्द्र और राज्य सरकार के संस्थान और, अर्ध सरकारी संस्थान, राज्य और केन्द्र सरकार के क्षेत्रीय अधिकारी क्लस्टर विकास करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) और समान ऐजेंसियां।
आवेदन कैसे करें उक्त पात्र ऐजेंसी संगठन को राज्य ऑफिस, केवीआईसी को प्रस्ताव जमा करना होता है और अनुमोदन के लिए योजना संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले राज्य स्तर और अंचल स्तर पर जांच करना प्रस्तावित होता है।
किससे संपर्क करें उप सचिव (एआरआई), एमएसएमई मंत्रालय
दूरभाष: 011-23062745,
ई-मेल: deepak[dot]narang[at]nic[dot]in
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1.3. कयर विकास योजना (सीवीवाई)

संबंधित स्कीम कयर विकास योजना (सीवीवाई)
Description सीवीवाई स्कीम के अन्तर्गत इन्टरवेन्शनों के कार्यकलापों विवरण जैसे कारीगरों का कौशल विकास, महिला कयर योजना, आधुनिकीकरण, उन्नयन और/अथवा कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस) के अन्तर्गत एक नई इकाई की स्थापना, घरेलू के साथ ही निर्यात बाजार का संवर्धन, कार्यात्मक सहायता सेवाओं से संबंधित व्यापार और उद्योग प्रदान करने और कयर कामगारों के कल्याण पर विचार किया जाता है।
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1.3.1. कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस)

संबंधित स्कीम कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस)
विवरण एक नया घटक नामतः “ कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस) कयर क्षेत्र में बड़े निवेश के प्रयोजन के लिए आवेदन पर नई इकाई स्थापित करने और /अथवा आधुनिकीकरण, उन्नयन के लिए पात्र ब्लॉट और मशीनरी के प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) हेतु उद्यमियों को सहायता देते हुए कयर विकास योजना के” उत्पादन अवसंरचना के विकास हेतु पूर्ववर्ती घटक के प्रतिस्थापित कर शुरू किया गया है। कयर इकाइयों के द्वारा प्राप्त प्लांट और मशीनरी की स्वीकार्य मदों की लागत पर 25 प्रतिशत की सहायता होगी। वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा प्रति कयर इकाई परियोजना 2.50 करोड़ रूपये होगी।
सहायता की प्रकृति वित्तीय सहायता आधुनिकीकरण, उन्नयन और /अथवा नई ईकाई की स्थापना के लिए कयर इकाईयों द्वारा प्राप्त प्लॉंट और मशीनरी की स्वीकार्य मदों की लागत का 25 प्रतिशत होगी। प्रत्येक कयर इकाई/परियोजना के लिए2.50 करोड़ रूपये की उपरी सीमा वित्तीय सहायता की होगी।
आवेदन कौन कर सकता है? सभी कयर उत्पादन/प्रसंस्करण इकाई नई स्थापित इकाईयां सहायता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। कयर उद्योग (पंजीकरण) नियम, 2008 के अन्तर्गत कयर बोर्ड में पंजीकृत सभी कयर उत्पादन/प्रसंस्करण इकाईयां और उद्योग से जुड़ी होने पर इस स्कीम के अन्तर्गत आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं
आवेदन कैसे करें इस घटक के तहत सहायता मांगने वाले आवेदक/लाभार्थी इकाई सभी संगत ब्यौरों निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन फाईल करेंगे।
किससे संपर्क करें संयुक्त निदेशक (योजना), कयर बोर्ड
Ph: 9447187059
Email: jdp[at]coirboard[dot]org
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1.3.2. कयर के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी)

संबंधित स्कीम कयर के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी)
विवरण इस घटकों में क्षेत्र स्तर पर आवेदन के लिए प्रयोगशाला स्तर पर अनुसंधान के परिणामों के विस्तार और परीक्षण और सेवा सुविधा के विस्तार पर विचार किया जाता हैं। बोर्ड के अनुसंधान और विकास कार्यालय ट्विन अनुसंधान संस्थान : केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलावूर और केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान बैंगलुरू के माध्यम से पूरे किए जाते है।
सहायता की प्रकृति प्रौद्योगिकी अन्तरण, इन्क्यूबेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाएं।
आवेदन कौन कर सकता है? बोर्ड ने अनुसंधान और विकास कार्यालय ट्विन अनुसंधान संस्थान : केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलावूर और केन्द्रय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान. बैंगलुरू के पूरे किए जाते हैं। ये संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत जारी किए निधियों के उपयोग के लिए पात्र हैं।

अनुसंधान परिणाम भारत और विदेश में कयर उद्योग और व्यापार के लिए लाभकारी हैं।
आवेदन कैसे करे? विनिर्माता/उद्यमी/कयर कामगार प्रौद्योगिकी अन्तरण, इन्क्यूवेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाओं में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुसंधान केन्द्र संपर्क कर सकते हैं।
किसको संपर्क करें? निदेशक (आरडीटीई), केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कयर बोर्ड
दुरभाषः 0477 2258094
ई-मेल: ccri[dot]coirboard[at]gmail[dot]com
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1.3.3. कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई)

संबंधित स्कीम कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसी वाई)
विवरण कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई) कयर विकास योजना के अन्तर्गत प्रमुख घटकों में से एक है। कयर बोर्ड अपने प्रशिक्षण केन्द्रों अर्थात राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र (एनसीटी/डीसी), कलावूर, अल्लेपी और अनुसंधान-सह –विस्तार केन्द्र, तंजावूर,और देश के विभिन्न भागों में स्थित बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों/उप क्षेत्रीय अधिकारियों के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों आदि प्रशिक्षण के माध्यम से संभावित कामगारों, कयर कारीगरों /उद्यमियों के लिए कयर के प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन में प्रशिक्षण प्रदान करता है। महिला कयर योजना (एमसीवाई) का उद्देश्य क्षेत्र के नारियल हस्क प्रसंस्करण में ग्रामीण महिला कारीगरों की स्व रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
सहायता की प्रकृति कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षु वृतिका 3,000 रूपये प्रति माह तक सीमित है और एक माह से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में, समानुपातिक आधार पर वृत्तिका का संवितरण किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए मानदेय प्रतिमाह 15000 रूपये की सीमा में होगा। कच्चे माल विद्युत प्रभार अन्य आनुषांगिक इत्यादि के लिए प्रशिक्षण की संचालन लागत को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रयोजक एजेंसी को वित्तीय सहायता प्रति व्यक्ति 400 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।
आवेदन कौन कर सकता है? कयर उद्योग में लगे कयर कारीगर और कामगार नई कयर इकाईयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी स्कीम के तहत मशीनों /उपकरणों की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता ले सकतें हैं। जिसके लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये है।
आवेदन कैसे करें? प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय विस्तार केन्द्र में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षुओं के चयन का कार्य देखेंगे। व्यापार संघ इकाई मालिक,एनजीओ,सहकारी और उद्योग विभाग ऐसे उम्मीदवारों को प्रायोजित करेंगे और प्रशिक्षण के लिए उनकी सिफारिश करेंगे।
किसको सम्पर्क करें संयुक्तनिदेशक (पी),कयर बोर्ड,
दूरभाष सं: 9447187059
ई-मेल: jdp[at]coirboard[dot]org
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1.3.4. निर्यात बाजार संवर्धन (ईएमपी)

संबंधित स्कीम निर्यात बाजार संवर्धन
विवरण कयर बोर्ड प्रायोजन प्रतिनिधिमंडल, सेमिनार और सम्मेलनों में भागीदारी, अंतराष्ट्रीय मेलों के आयोजन में भागीदारी विदेश में जनहित प्रचार शुरू करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को वित्तीय सहायता प्रदान करना और निर्यातक, निर्यात के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन को पहचानने के लिए वार्षिक आधार पर कयर उद्योग पुरस्कार प्रदान करना घरेलू व्यापार, आर एवं डी और यनिट और सोसाईटी के कार्य/करण जैसे विभिन्न निर्यात बाजार संवर्धन कार्यकलापों के माध्यम से भारतीय कयर क्षेत्र के निर्यात कार्यनिष्पादन को सुधारने के विचार से निर्यात बाजार संवर्धन का कार्यान्वयन कर रहा है।
सहायता की प्रकृति 1. प्रतिनिध मंडल, परामर्श एवं सूचना स्त्रोत। 2. संगोष्ठी और सम्मेलनों में भागीदारी 3. अंतर्राष्ट्रीय मेलों /खरीदार विक्रेता बैठकों में भागीदारी 4. विदेश में प्रचार 5. वाह्य बाजार विकास सहायता 6. कयर उद्योग पुरस्कार. दिनांक 15.06.2018 को जारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम (आईसी स्कीम) के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। https ://msme.gov.in Marleting-promotion Schemes वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हें। https://msme.gov.in/marketing-promotion-schemes
आवेदन कैसे कर सकता है? कयर के उद्यमी और निर्यातक विनिर्माता
कैसे आवेदन करें आवेदन पत्र कयर बोर्ड के मुख्यालय से लिया जा सकता है अथवा यह http ://coir board.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। http://coirboard.gov.in/
किससे संपर्क करें संयुक्त निदेशक (पी), कयर बोर्ड
दुरभाष: 9447187059
ई-मेल: jdp[at]coirboard[dot]org
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1.3.5. घरेलू बाजार संवर्धन स्कीम (डीएमपी)

संबंधित स्कीम घरेलू बाजार संवर्धन स्कीम (डीएमपी)
विवरण कयर उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 10 (1) के अनुसरण में लोकप्रिय बनाने, कयर और घरेलू बाजार के विस्तार के लिए विभिन्न उपाय करता आ रहा है। शोरूम और विक्री डिपो की स्थापना और रखरखाव, अन्य ऐजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों /मेलों में भागीदारी और देश में कयर और कयर वस्तुओं के लिए विशेष मेलों का आयोजन, विपणन नेटवर्क बढ़ाने के लिए राज्य समर्थित संगठनों को बाजार विकास सहायता प्रदान करना, प्रेस, टेलीविजन, वेबसाईट और रेडियो और होर्डिंग निर्माण के माध्यम से जनरिक प्रचार का आयोजन करना, गुणवत्ता मानकों को निर्धारण, कयर वस्तुओं की गुणवत्ता निरीक्षण और प्रमाणऩ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कयर बोर्ड द्वारा कुछ उपाय किए हैं। इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा किए गए कार्यकलापों में प्रचार, घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी, बाजार विकास सहायता नए और मौजूदा से जुड़े कार्यनिष्पादन का विस्तार बोर्ड के शोरूम/बोर्ड के बाजार विकास केन्द्रों का निर्माण, नवीकरण, आंतरिक सजावट और क्षेत्रीय प्रदर्शन /डिस्पले।
सहायता की प्रकृति अपैक्स को-ऑपरेटिव, सोसायटी, केन्द्रीय को-ऑपरेटिव सोसायटी, प्राथमिक को-ऑपरेटिव सोसायटी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, कयर उद्योग में कयर बोर्ड द्वारा नियुक्त फ्रेंचाइजी और कयर बोर्ड के शोरूम तथा बिक्री डिपो/हिन्दुस्तान कयर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए घटक प्रस्तावित हैं। कयर फाइबर, कयर पिथ, कयर पिथ ब्लाक, कयर पिथ उत्पाद, कयर पिथ जैविक खाद, कयर यार्न, मैटिंग (चटाई), रबड़युक्त कयर सामान, कयर जियोटेक्सटाइल, उद्यान सामग्री, कयर बैग, कयर छाता, कयर चप्पल. कयर आभूषण, कयर हस्तशिल्प, कयर बुड और पूर्वर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अन्य नवप्रवर्तित उत्पाद सहित कयर उत्पादों के टर्नओवर की उनकी औसत वार्षिक बिक्री की 10 प्रतिशत की दर पर एमडीए प्रदान की जाती है। जो इस शर्त के अधीन होती है कि तत्काल पिछले वर्ष से 5 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। यह सहायता केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के बीच 1:1 के आधार पर बांटी जाएगी। एमडीए के केन्द्रीय हिस्से का संवितरण संगत स्कीमों में कयर बोर्ड में उपलब्ध बजटीय परिव्यय के अधीन होगा।
आवेदन कौन कर सकता है? अपैक्स को-ऑपरेटिव सोसायटी, केन्द्रीय को-ऑपरेटिव सोसायटी, प्राथमिक को-ऑपरेटिव सोसायटी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, कयर उद्योग में कयर बोर्ड द्वारा नियुक्त फ्रेंचाइजी और कयर बोर्ड के शोरूम और बिक्री डिपो/ हिन्दुस्तान कयर।
आवेदन कैसे करें? एमडीए आवेदन पत्र कयर बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और इसे कयर बोर्ड की बेवसाइट (http://coirboard.gov.in/) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
किससे संपर्क करें संयुक्त निदेशक (पी), कयर बोर्ड
Ph: 9447187059
ई-मेलः jdp[at]coirboard[dot]org
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1.3.6. व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं (टीआईआरएफएसएस)

संबंधित स्कीम व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं (टीआईआरएफएसएस)
विवरण उद्योग और व्यापार के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए और कयर उद्योग के समग्र रूप से संगठित और व्यवस्थित विकास के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए उत्पादन, उत्पादकता, श्रम अवसंरचना, कच्चा माल, विपणन इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं से संबंधित सांख्यिकीय डेटा का संकलन की आवश्यकता है। इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के विकास के लिए एक अद्यतन और प्रभावी आईटी से संबंधित प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरूआत और रखरखाव एक परिहार्य आवश्यकता है।
सहायती की प्रकृति घटक आयातक देशों के नाम, प्रत्येक देश के निर्यात का मूल्य और मात्रा जैसे पहुँचनीय निर्यात आंकड़े प्रदान करता है। विभिन्न क्षेत्रों की संवेक्षण और अध्ययन रिपोर्ट कयर उद्योग के लिए उपलब्ध है। कयर कामगारों द्वारा एचआरडी कार्यक्रम का आधुनिक प्रौद्योगिकी के बेहतर ज्ञान के लिए उपयोग किया जा सकता है।
आवेदन कौन कर सकता है? इस स्कीम के अंतर्गत बोर्ड के अधिकारी, उद्योग हितधारक, विनिर्माता, कयर कामगार और प्रमुख बाजार प्लेयर आयोजित एचआरडी कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं।
आवेदन कैसे करें बोर्ड के अधिकारी, उद्योग हितधारक, विनिर्माता, कयर कामगार और प्रमुख बाजार प्लेयर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर आयोजित एचआरडी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बोर्ड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
किससे संपर्क करें संयुक्त निदेशक (पी), कयर बोर्ड
दूरभाषः 9447187059
ई-मेलः jdp[at]coirboard[dot]org
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1.3.7. कल्याण उपाय (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

संबंधित स्कीम कल्याण उपाय (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
विवरण कयर बोर्ड देश में कयर कामगारों के लाभ के लिए कयर बोर्ड कयर कामगार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का कार्यान्वयन करता रहा है। कयर कामगारों को आकस्मिक मृत्यु, स्थायी पूर्ण विकलांगता और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1998 से शुरू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत कयर उद्योग में लगे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के कयर कामगारों को कवर किया। बीमा कवरेज प्रत्येक कामगार के नाम के बिना 4 लाख कयर कामगारों को कवर करते हुए व्यापक नीति के आधार पर प्रदान की गई। ‘‘कयर बोर्ड कयर कामगार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम’’ नामक स्कीम जो 31.05.2016 तक संचालित थी, को दिनांक 01.06.2016 से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में मिला दिया गया है।
सहायता की प्रकृति स्कीम एक वर्ष की कवर अवधि के लिए है जिसे वर्ष-दर-वर्ष नवीकृत किया जाता है। दुर्घटना बीमा कवरेज कयर कामगारों को दुर्घटना के कारण मुत्यु अथवा विकलांगता के लिए मृत्यु अथवा विकलांगता कवर हेतु प्रदान की जाती है।
आवेदन कौन कर सकता है? कयर बोर्ड के माध्यम से नामांकित कयर कामगार, स्व-नियोजित, स्फूर्ति कयर क्लस्टर के अंतर्गत नियोजित, कयर बोर्ड में पहले से पंजीकृत इकाइयों में लगे कयर कामगार, कल्याण निधि बोर्ड के फोल्ड के अंतर्गत आने वाले कयर कामगार, पीएसयू, निगम, फेडरेशंस, सहकारी समितियां, इत्यादि हो सकते हैं।
आवेदन कैसे करें? देश में 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी कयर कामगार जिनके पास आधार से जुड़ा बचत बैंक खाता है, शामिल होने के हकदार हैं। कयर कामगार आधार से जुड़े बचत बैंक खाता के माध्यम से ही स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।
किससे संपर्क करें संयुक्त निदेशक (पी), कयर बोर्ड
दूरभाषः 9447187059
ई-मेलः jdp[at]coirboard[dot]org
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