विपणन संवर्धन स्कीम

1.1. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम

वर्ष 2019-20 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (प्रदर्शनियां, व्यापार मेले आदि) . यहाँ क्लिक करें

संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
विवरण इस स्कीम में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं -:

(क) प्रौद्योगिकी समावेशन (इन्फयूजन)/उन्नयन, संयुक्त उद्यमों के नए क्षेत्रों को तलाशने, एमएसएमई उत्पादों के विपणन को सुधारने, आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, सम्मेलनों/शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं इत्यादि में अन्य देशों में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडलों का दौरा।

(ख) विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी।

(ग) उद्योग संघों/सरकारी संगठनों द्वारा भारत में आयोजित किए जाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करना।

(घ) मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी या मेला और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, संयुक्त समिति की बैठकों/संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठकों/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या इसके अधीनस्थ संगठनों द्वारा भारत में विदेशों के साथ सरकार से सरकार की द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करना।

(ङ) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/मेलों/सम्मेलनों के लिए सूक्ष्म, लघु और मद्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल भेजना।
सहायता की प्रकृति आईसी स्कीम में वायुयान किराया, स्थान किराया, माल प्रभार विज्ञापन एवं प्रचार प्रभार प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी के मामले में प्रतिपूर्ति आधार पर प्रवेश/पंजीकरण शुल्क का प्रावधान है।
आवेदन कौन कर सकता है? एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास से जुड़े सरकारी संस्थान संगठन तथा पंजीकृत उद्योग संघ।
आवेदन कैसे करें वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में भेज सकते हैं।
किससे संपर्क करें निदेशक (आईसी), एमएसएमई मंत्रालय,
दूरभाष सं. 23063198, फैक्स 23061756
ई-मेल mercy[dot]epao[at]nic[dot]in
स्कीम दिशानिदेश डाउनलोड करें

1.2. विपणन सहायता स्कीम

संबंधित स्कीम विपणन सहायता स्कीम
विवरण विपणन सहायता स्कीम में निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहायता का प्रावधान है:

(क) विदेश में प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी;

(ख) अन्य संगठनों/उद्योग संघों/एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों का सह-प्रायोजन करना;

(ग) क्रेता-विक्रेता बैठकों, व्यापक अभियानों एवं विपणन संवर्धन कार्यकलापों का आयोजन करना।
सहायता की प्रकृति (क) घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए अधिकतम शुद्ध बजटीय सहायता प्रति कार्यक्रम 30 लाख रूपये की समग्र अधिकतम सीमा (लैटिन अमरीकी देशों के लिए 40 लाख रूपए) तक सामान्यतया सीमित की जाएगी।

(ख) घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेला आयोजित करने के लिए बजट व्यय के विभिन्न घटकों अर्थात् निर्माण और फैब्रिकेटिंग प्रभार सहित स्थान किराया, थीम पैविलियन, प्रचार, मुद्रण सामग्री, परिवहन, आदि पर निर्भर करेगा। तथापि, ऐसी प्रदर्शनी/व्यापार मेला आयोजित करने के लिए शुद्ध व्यय के लिए बजटीय सहायता की सामान्यतया अधिकतम राशि 45 लाख रूपए तक सीमित की जाएगी। प्रदर्शनी/व्यापार मेले में भागीदारी के लिए तदनुरूपी बजटीय सीमा 15 लाख रू. होगी।

वित्तीय सहायता उद्यम के आकार एवं प्रकार के आधार पर उद्यमियों को वायुयान किराया तथा स्थान किराया 25 प्रतिशत से 95 प्रतिशत की रेंज में दी जाएगी। किसी कार्यक्रम में सह-प्रायोजन के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि 5 लाख रूपए के अधीन शुद्ध व्यय के 40 प्रतिशत तक सीमित की जाएगी।
आवेदन कौन कर सकता है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उद्योग संघ एवं एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित अन्य संगठन आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
आवेदन कैसे करें स्कीम के तहत सहायता मांगने संबंधी आवेदन/प्रस्ताव आवेदन के समर्थन में पूरे ब्योरे एवं औचित्य सहित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के निकटतम कार्यालय के शाखा प्रबंधक को प्रस्तुत किए जाएं।

विपणन सहायता स्कीम के दिशानिदेश सूलमउ मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् http://msme.gov.in पर उपलब्ध है।
किनसे संपर्क करें महा प्रबंधक (व्यवसाय विकास), एनएसआईसी
दूरभाष: 011-26311109
ई-मेल : exhb[at]nsic[dot]co[dot]in
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1.3. प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) तथा विपणन सहायता स्कीम (पीएंडएमएस)

संबंधित स्कीम प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) एवं विपणन सहायता स्कीम
विवरण प्रापण एवं विपणन सहायता स्कीम में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे:
• घरेलू बाजारों को विकसित करने एवं नई बाजार पहुँच पहलों को संवर्धित करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) को प्रोत्साहित करना।
• एमएसई आदेश 2012 के लिए लोक प्रापण नीति (पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाजार लिंकेज को सुसाध्य बनाना।
• व्यवसाय विकास के विभिन्न पहलुओं पर एमएसएमई को शिक्षित करना।
• व्यापार मेलों, अद्यतनबाजार तकनीकी एवं अन्य ऐसे संबंधित विषयों, आदि के बारे में समग्र जागरूकता सृजित करना।
सहायता की प्रकृति
आवेदन कौन कर सकता है? व्यक्तिगत विनिर्माण/सेवा एमएसई
आवेदन कैसे करें पात्र एमएसई अपने आवेदन ऑनलाइन या यथास्थान प्रणाली पर कर सकते हैं।
किससे संपर्क करें संयुक्त विकास आयुक्त,
विकास आयुक्त, (एमएसएमई) कार्यालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दूरभाष: 011-23061091
ई-मेल: mandeepkaur[at]ias[dot]nic[dot]in
स्कीम दिशानिदेश डाउनलोड करें